यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 2,428 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित, 101 का लाइसेंस रद्द:डीटीओ। Samastipur News

 झुन्नू बाबा 

 • इस कार्रवाई से वाहन स्वामियों मे मचा हड़कंप 


समस्तीपुर : बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले उल्लंघनकर्ताओं का ड्राइविंग लाइसेंस किया जाएगा रद्द।

ऐसे उल्लंघनकर्ताओं को चिन्हित करते हुये की जायेगी कार्रवाई।

चलाया जाएगा सघन वाहन जांच अभियान। डीटीओ समस्तीपुर विवेक चंद्र पटेल ने बताया की परिवहन सचिव  संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले उल्लंघनकर्ताओं का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की करें करवा



राज्य में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों चालकों पर परिवहन विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है।उन्होने बताया की अप्रैल 2024 से अब तक, पुलिस/ यातायात पुलिस की सिफारिशों के आधार पर 2,428 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया गया हैं, जबकि 101 वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द किया गया है। दुर्घटना में कमी लाने की दिशा में की जा रही है कार्रवाई

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया  कि यातायात नियमों के उल्लंघन यथा रैश ड्राइविंग गलत तरीके से वाहन चलाना, ओवर स्पीडिंग, ओवर लोडिंग तथा बार-बार यातायात नियमों के उल्लंघन किये जाने पर संबंधित वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। 

यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और उनके लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए जा सकते हैं। इसके साथ ही, उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। राज्य में पुलिस/ट्रैफिक की ओर से 1592 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित एवं 61 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की गई थी, जिसमें 1586 वाहन चालकों का विभिन्न जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित एवं 61 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की करने की कार्रवाई की गई है। पटना सहित विभिन्न जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 842 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित एवं 40 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई है। 1. ओवरस्पीडिंग (तेज गति से वाहन चलाना)  2. रेड लाइट जंप करना 3. रैश ड्राइविंग (गलत तरीके से वाहन चलाना) 

4. ओवरलोडिंग 5. बिना हेलमेट/सीट बेल्ट के वाहन चलाना,6. गलत दिशा में वाहन चलाना (रॉन्ग साइड ड्राइविंग) उन्होने बताया की जिलों में  ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों की मदद से उल्लंघनकर्ताओं की पहचान की जा रही है।  पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से वाहनों की नियमित जांच कर रहे हैं। लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

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