झुन्नू बाबा
समस्तीपुर!शुक्रवार को नगर थानान्तर्गत गुदरी बजार स्थित राजकुमार गुप्ता पिता- लक्ष्मीनारायण गुप्ता गुदरी बजार, थाना-नगर जिला समस्तीपुर के किराना के दुकान पर तीन युवक आया और दुकान के उपर स्थित प्रथम तल पर जाकर गृह स्वामी से लूट-पाट करने का प्रयास करने लगा।
जिसपर गृहस्वामी हल्ला किये। हल्ला सुनकर दुकान में कार्यरत कर्मी अमलेश कुमार पित्ता-रामकुमार राय सा-लोहाडी, थाना-उजियारपुर, जिला-समस्तीपुर प्रथम तल की ओर गये। इसी क्रम में तीनों अपराधकर्मी भागने लगे और भागने के क्रम में सीढ़ी से नीचे उतरने के दौरान अमलेश कुमार को एक गोली मारकर जख्मी कर दिया। लूट-पाट की घटना नहीं हो सकी।
जख्मी का ईलाज सदर अस्पताल, समस्तीपुर में चल रहा है। जख्मी की स्थिति सामान्य है। उक्त घटना को लेकर नगर थाना मे मामला दर्ज किया गया है।प्रेसवार्ता करते हुए एएसपी संजय कुमार पाण्डेय ने बताया की पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर अशोक मिश्रा के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक सह अनु०पु०पदा० सदर-1. समस्तीपुर के नेतृत्व में कांड के उद्भेदन एवं गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाता है।
घटनास्थल (राजकुमार गुप्ता के घर) पर एफएसएल टीम द्वारा पहुँचकर फायर गोली का खोखा बरामद किया गया। तत्पश्चात अनुसंधान के क्रम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दुकान के कर्मी सूरज कुमार पिता-विजय दास सा०-बहादुरपुर, थाना-नगर, जिला-समस्तीपुर का संदिग्ध मानकर पुछताछ किया गया।
पुछताछ के क्रम में ये अपना अपराध स्वीकार किये है और घटना कारित करने के संबंध में अन्य 02 साथियों के साथ योजना बनाये। योजनानुसार घटना कारित करने वाले तीन लड़का को हायर कर लूट की घटना कारित करने गये, लेकिन हल्ला होने के कारण अमलेश कुमार को गोली मारकर भाग गये।
लुट की घटना नहीं हो सकी। पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना कारित करने चाले एवं योजना बनाने वाले अपराधकर्मियों को भी चिन्हित किया गया है। सभी तथ्यों पर विश्लेषण कर विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है एवं गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पताः- १- सुरज कुमार, पिता-विजय दास सा०-बहादुरपुर थाना-नगर, जिला-समस्तीपुर,छापामारी दल में शामिल सदस्यों का नाम आशुतोष कुमार, थानाध्यक्ष नगर थाना।
प्रताप कुमार सिंह, अपर थानाध्यक्ष नगर थाना, प्रवीण कुमार, नगर थाना! वही एएसपी संजय कुमार पांडे ने व्यवसायी बंधुओं से अनुरोध किया है कि किसी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखने के पूर्व व्यक्ति का पूर्ववृत सत्यापन करें।