( झून्नू बाबा )
समस्तीपुर, शहर में अवैध रूप से पटाखा बेचने वाले के विरुद्ध पुलिस-प्रशासन का शिकंजा करने लगा है। सोमवार को प्रेस वार्ता कर सदर अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि बिना लाइसेंस पटाखा बेचने पर प्रतिबंध है।
पटाखा व्यवसाय से संबंधित दुकानदारों को मापदंड का अनुपालन करने की सख्त चेतावनी दी गई है। अन्यथा दुकान बंद का निर्देश दिया गया है । सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि शहर व कस्बे के भीतर सघन आबादी में पटाखा की बिक्री पर रोक है.
जिला प्रशासन की ओर से दुकानदारों को पटाखा बेचने के लिए शहर के जितवारपुर स्थित हाउसिंग बोर्ड मैदान को चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि खुदरा व्यवसाय के लिए अस्थाई तौर पर दुकानदारों को लाइसेंस दिया जाएगा। अब तक छह दुकानदारों ने इसके लिए आवेदन दिया है।
वहीं स्थाई रूप से लाइसेंस लेने के लिए डीएम के यहां आवेदन करना होगा. पटाखे के सभी स्थाई दुकानों के पास फायर ब्रिगेड को तैनात किया जाएगा. फायर ब्रिगेड को सभी अग्निशमन यंत्र को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है. जरूरत होने पर अग्निशमन यंत्रों की मरम्मत भी कराई जाएगी.
नियमपूर्वक ही दुकानदार पटाखा की बिक्री कर सकते हैं. सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने पटाखा दुकानदारों को जल्द ही दुकान का अनुज्ञप्ति अद्यतन करवा कर अद्यतन अनुज्ञप्ति रखने, मानदंड का अनुपालन करने, स्टॉक रजिस्टर संधारित एवं अद्यतन रखने का निर्देश दिया.
एसडीओ ने बताया कि बाजार में मिलावट के सामान बेचने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विशेष टीम गठित की गई है। आज से सघन अभियान चलाकर जांच टीम के द्वारा दुकानों की जांच की जाएगी।