केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए समेकित पेंशन योजना यूपीएस की मंजूरी! डीआरएम। Samastipur News

झुन्नू बाबा 

इस योजना से एनपीएस से जुड़ी सभी शिकायतों को दूर कर दिया गया

समस्तीपुर रेल मंडल कार्यालय में मंगलवार को मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव के द्वारा भारत सरकार के समेकित पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं एवं पेंशन संबंधी मुख्य बिंदुओं के बारे में जानकारी दी गई । 


डीआरएम कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि " प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में  कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी है जिसे 1 अप्रैल 1925 से लागू किया जाएगा । 




केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समेकित पेंशन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का प्रभाव 1 अप्रैल 2025 से होगा और इससे 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा।विदित हो कि यूपीएस में मौजूदा नई पेंशन योजना ( NPS) की तुलना में कुछ अन्य मुख्य विशेषताएं हैं जो 



यूपीएस केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए गारंटीकृत पेंशन सुनिश्चित करता है । यह नई योजना निश्चित पेंशन लाभ के साथ वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने का वादा करता है । 



यह योजना एनपीएस योजना की तरह नहीं है जिसमें सेवानिवृत्ति या निधन के बाद गारंटीशुदा रिटर्न का अभाव होता है । यूपीएस व एनपीएस कर्मचारियों को इस नई योजना पर स्विच करने का विकल्प देता है जो मौजूदा और भविष्य के कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में शामिल होने का विकल्प होगा । एक बार प्रयोग करने के बाद चयन अंतिम होगा । 


वहीं कर्मचारियों का योगदान नहीं बढ़ेगा । यूपीएस को लागू करने के लिए सरकार अतिरिक्त योगदान देगी । 

सरकारी योगदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% किया गया है । यूपीएस के प्रावधान एनपीएस के पिछले सेवानिवृत्ति लोगों , जो पहले से ही सेवा निवृत हो चुके हैं , उन पर भी लागू होंगे।


मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि पिछली अवधि के लिए बकाया का भुगतान पीपीएस दरों पर ब्याज के साथ किया जाएगा । इसमें 50% सुनिश्चित पेंशन है। यह योजना 25 वर्षों की न्यूनतम योग्यता सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीना में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन सुनिश्चित करता है ।


 यह पेंशन न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद अनुपातिक होगा । कर्मचारी की पेंशन का 60% उसके निधन के बाद उसके परिवार को प्रदान किया जाएगा ।

इस योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने पर ग्रेच्युटी के तौर पर एक मुस्त भुगतान मिलेगा । यह योजना देश भर में 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन प्रदान करेगी । इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव के साथ अपर मंडल रेल प्रबंधक आलोक कुमार झा, वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनन्या स्मृति, वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी राजीव रंजन एवं  वरीय मंडल वित्त प्रबंधक  गणनाथ झा तथा रेलवे के अन्य शाखा अधिकारीगण मौजूद थे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार है निश्चित पेंशन: पेंशन की न्यूनतम योग्यता की सेवा के लिए 25 वर्ष, सुपरअन्यूएशन से पहले पिछले 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50%। अधिकतम दस वर्ष की सेवा के लिए यह मुद्रण कम सेवा अवधियों के साथ संगत होगा।परिवार पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु से पहले उसकी पेंशन की 60%।यह योजना राज्य सरकारों की भागीदारी से 90 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचा सकती है।

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