झुन्नू बाबा
• आरजेडी विधायक बोले- मामला मॉब लिंचिंग का पर पुलिस ने मारपीट का सामान्य धारा लगाया
समस्तीपुर में पिछले दिनों बीफ तस्करी का आरोप लगाकर एक बुजुर्ग की पिटाई की गई थी। इस मामले में विद्यापति नगर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार लोगों की पहचान इसी थाना क्षेत्र के मऊ बाजार के मिथिलेश झा का बेटा रोशन कुमार और नरेश महतो का बेटा राजा के रूप में की गई है।
दलसिंहसराय के डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 16 अगस्त को मऊ बाजार में समस्तीपुर के ही बंगरा थाना क्षेत्र के रहीमाबाद गांव के रहने वाले मोहम्मद सरजुलम कुरैशी (55) कि लोगों ने जमकर पिटाई कर दी थी।
लोगों का आरोप था कि बुजुर्ग गो मांस की तस्करी कर रहे थे। बाद में सूचना पर पुलिस ने उन्हें बचाया था। दो दिनों बाद ही इसमामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा।
दाढ़ी वाले बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसके बाद इस मामले में विद्यापति नगर के थाना अध्यक्ष फिरोज आलम द्वारा वीडियो के आधार पर अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई।
इसका अनुसंधान शुरू किया गया। वीडियो सत्यापन के दौरान यह बात सामने आई की मऊ बाजार में 16 अगस्त को कुछ लोगों ने गो मांस की तस्करी के आरोप में मोहम्मद सजुरलुम कुरैशी के साथ बेरहमी से पिटाई की।
इस मामले में विद्यापति नगर थाने में धारा 192 (2) 190; 126(2), 115 (2) 109 (1) 352 351 (2) bns66a IT एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। समस्तीपुर के राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाही ने इस पूरे मामले में प्राथमिक में सामान्य मारपीट की धारा लगाए जाने पर आपत्ति व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से मॉब लिंचिंग का मामला है। लेकिन पुलिस पदाधिकारी के द्वारा सत्ता के नेताओं के इशारे पर धारा नहीं लगाया गया। सामान्य मारपीट की धारा में केस किया गया है। जबकि मॉब लिंचिंग के लिए सरकार ने अलग से धारा का प्रावधान किया है।
इसे बहुत बड़ा अपराध माना गया है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में पीड़ित के साथ न्याय नहीं किया है। इस मामले को लेकर वह वरीय अधिकारी से लेकर अपने दल के नेताओं के पास भी मुद्दे को रखेंगे।
इसके अलावा ये मामला विधानसभा में भी उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के मानसिकता वाले युवकों को पुलिस बढ़ावा देने का काम किया है, ऐसे मानसिकता वाले लोग समाज के लिए घातक है!