( झुन्नू बाबा )
समस्तीपुर ! ज़िले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के गंगौली गाँव मे हुए एक गैंग रेप के मुख्य आरोपी को पोस्को न्यायालय न्यायाधीशश्री कैलाश जोशी ने बुधवार को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है साथ 20 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है
अर्थदंड की राशि नही देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी! विशेष लोक अभियोजक पोस्को न्यायालय के अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि महिला थाना कांड संख्या 47/23 में गैंग रेप के आरोपी विभूतिपुर थाना क्षेत्र के गंगौली वार्ड 4 के निवासी मुंसी राय के 20 वर्षीय पुत्र कुंदन कुमार ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक युवती का गैंग रेप किया था जिसमे पोस्को न्यायालय ने दोषी
पाकर आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है साथ ही 20 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है! वही उन्होंने बताया कि पीड़िता को सरकार की ओर से 1लाख 50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया गया है!
बचाव पक्ष के रूप में अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया ! वही कांड संख्या 47/23 की अनुसंधानकर्ता एसआई गुलनाज़ कौसर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना के चंद दिनों के अंदर ही मुख्य आरोपी कुंदन कुमार को धड़ दबोचा था!