वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खोने पर कराना होगा प्राथमिकी दर्ज! डीटीओ। Samastipur News

झुन्नू बाबा 


समस्तीपुर ! वाहनों के चोरी अथवा गुम होने पर लोग संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं। वहीं परिवहन विभाग की एक नई व्यवस्था के तहत वाहन में लगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) चोरी होने, खो जाने अथवा टूट कर क्षतिग्रस्त हो जाने पर अब वाहन मालिकों को अब अपने थाने में एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही वाहन मालिक नए एचएसआरपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ज़िला परिवहन पदाधिकारी विवेक चंद्र पटेल ने बताया कि पहले इस तरह की समस्या आने पर वाहन के पेपर के आधार पर अप्लाई करने पर कुछ दिनों में फिर से उनके वाहन का एचएसआरपी बनकर आ जाता था।

 जिसे संबंधित वाहन डीलर शोरूम व एजेंसी के द्वारा आवेदन कर्ता के वाहनों में एचएसआरपी लगा दिया जाता था। हालांकि अब इस नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिकों को एचएसआरपी के चोरी होने, खो जाने व टूट कर क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में उन्हें एफआईआर दर्ज कराना पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार नए नियम के तहत अब वाहन के मालिक को अपने वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चोरी व खो जाने पर पास के संबंधित स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करवाना अनिवार्य किया गया है। नए एचएसआरपी के लिए एफआईआर कॉपी के साथ वाहन-4 पोर्टल में अपलोड करना होगा। जिसके बाद आवेदनकर्ता को नया एचएसआरपी नंबर परिवहन विभाग की तरफ से अधिकृत कंपनी या वाहन के डीलर्स के यहां से मिल जाएगा। बताते चलें कि वाहनों के कैटेगरी के आधार पर एचएसआरपी को बदलने में 400 रुपए से 1100 रुपए के बीच चालान का खर्च होता है। एचएसआरपी डायनेमिक होता है। इसमें जीपीएस आधारित चिप लगा होता है। जिसकी मदद से जरूरत पड़ने पर वाहन को ट्रैक किया जा सकता है। वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के टूटने-खराब होने पर नई नंबर प्लेट जारी की जाएगी। लेकिन इसकी जानकारी के लिए वाहन-4 सॉफ्टवेयर अपलोड करना होगा। इसमें प्लेट बदलने का विवरण लिखना होगा। वाहन के आगे व पीछे दोनों नंबर प्लेटों में पृथक 10 अंक का यूनिक नंबर होता है। इसलिए किसी एक प्लेट को अगले से बदला जा सकता है। इसमें दोनों नंबर प्लेट बदलने की जरुरत नहीं पड़ेगी। डीलर, वेंडर बदले गए नंबर प्लेट के टूकड़े-टुकड़े करने के बाद नष्ट कर देंगे। ऐसे नंबर प्लेट का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे अधिकारी कभी भी इसकी जांच कर सकेंगे। वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाए बगैर वाहनों की बिक्री करने पर रोक है। बावजूद इसके जिले में कई वाहन शोरूम के द्वारा नियमों का उल्लंघन कर बगैर एचएसआरपी के वाहनों की बिक्री की जा रही है। बता दें कि धड़ल्ले से सड़कों पर बिना एचएसआरपी के सड़क पर वाहन चलाते पकड़े जाने पर कार्रवाई का प्रावधान है और साथ ही साथ संबंधित वाहन एजेंसी पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। इस संबंध में जिले के परिवहन विभाग के अधिकारी एमवीआई रंजीत कुमार बताते हैं कि वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं रहने और डिजाइनर, स्टाइलिश नंबर प्लेट लगे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई अभियान चलाया जाएगा और समय-समय पर ऐसा अभियान परिवहन विभाग के द्वारा चलाया ही जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि नबंर प्लेट पर नंबर के साथ छेड़छाड़ कर 8055 की जगह ‘बॉस’ और 4141 की जगह ‘पापा’ आदि लिखे वाहनों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। पकड़े जाने पर ऐसे वाहन चालकों से पहले जुर्माना वसूला जाएगा और दूसरी बार पकड़े जाने पर उनके वाहन को जब्त करने तथा तीसरी बार पकड़े जाने पर उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।

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