झुन्नू बाबा
समस्तीपुर ! वाहन शो रुम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएस- आरपी) की गाड़ियां निकली तो संबंधित वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत वाहन कंपनी के डीलर से जुमार्ना और रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को राज्य में लगी आचार संहिता और कानून-व्यवस्था का पालन के मद्देनजर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। अपराधी भी करते हैं बिना नंबर की गाड़ियों का उपयोग वाहन पर नंबर नहीं लगे होने की वजह से सड़क दुर्घटना, चोरी या अन्य घटना होने पर वाहन मालिक का सही से पता नहीं लग पाता है। शोरुम से बिना नंबर की गाड़ी निकलने की वजह से आए दिन अपराधी चोरी और अन्य अपराध की घटन ओं को भी अंजाम देते हैं। साथ ही अभियान चला बिना नंबर की गाड़ियों पर की जाएगी कार्रवाई सड़कों पर बिना नम्बर की चलने वाली गाड़ियों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पकड़े जाने पर जुमानां लगाया जाएगा एवं वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना लगे वाहन को बेचने वाले डोलर के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमबीआई को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही डीटीओ और एमबीआई को यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि किसी भी परिस्थिति में बिना नंबर की गाड़ियां शो रूम से बाहर सड़क नहीं निकले। निबंधन और नम्बर प्लेट लगाने के बाद ही वाहन की करें डिलीवरीः ज़िला परिवहन पदाधिकारी विवेक चंद्र पटेल ने बताया कि ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ डीलरों के द्वारा बिना निबंधन और बिना एचएस आरपी प्लेट लगाए वाहन की डिलीवरी दी जा रही है। ऐसा किया जाना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है। वाहन का निबंधन और एचएसआरपी प्लेट लगाने के बाद ही डीलर वाहन की डिलीवरी दें। इस संबंध में प्रावधान स्पष्ट है की वाहन विक्रेता अर्थात डीलर के द्वारा ही वाहन की डिलीवरी के समय एचएसआरपी एवं नंबर प्लेट सहित वाहन की सप्लाई खरीदार की जाए। ध्यान दे की बिना रजिस्ट्रेशन व नंबर प्लेट वाहन की न लें डिलीवरी ! उन्होंने बताया कि परिवहन सचिव ने लोगों से भी अपील की है कि बिना नंबर प्लेट लगे गाड़ी की डिलीवरी ना लें अन्यथा वाहन जब्त किया जा सकता है। क्या है नियम से मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है तो डीलर वह वाहन स्वामी को हो तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाई सिक्य रिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो। ऐसा नहीं होने पर डीलर पर 192 वी के तहत जुमार्ना लगेगा। वहीं धारा रही है।
192 के तहत वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर अपर परिवहन पदाधिकारी गौरव लाल,मोटरयान निरीक्षक रंजीत कुमार, सूरज नंदन प्रसाद, मनोज कुमार,मनोरंजन कुमार, रजनीश कुमार, प्रोग्रामर विकास कुमार, रवि शंकर पासवान, विकास कुमार, पंकज कुमार कुमार, अशीरुद्दीन अज़हर, राजीव कुमार, एवं अभय कुमार आदि मौजूद थे !