झुन्नू बाबा
समस्तीपुर ! जिला एवं अन्तर जिला अन्तर्गत लूट,डकैती एवं शराब जैसे गंभीर दर्जनों कांडो के वांछित कुख्यात अपराधकर्मी-सह-शराब माफिया एवं 25000/-रूपये का ईनामी मंजय लाल यादव उर्फ मंजय लाल राय को पुलिस ने किया गया गिरफ्तार! प्रेसवार्ता कर सदर डीएसपी संजय कुमार पांडेय ने बताया कि बीते
08.दिसंबर 2022 की रात्रि में सरायरंजन थाने की पुलिस अलग-अलग मोटरवाहनों से थाना क्षेत्र में रात्रि गस्ती एवं लंबित कांड के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना से प्रस्थान की थी। गस्ती के कम में थानाध्यक्ष, सरायरंजन द्वारा गश्ती पदाधिकारी को सूचना दी गई की मद्यनिषेध ईकाई, पटना की टीम सरायरंजन थाना क्षेत्र में पहुँची है उन्हे तत्काल सहयोग की आवश्यकता है। गस्ती पदाधिकारी द्वारा मद्यनिषेध पटना की टीम के साथ संपर्क कर उनके पास पहुँचा,जहाँ से सभी टीमें कंकालीपुर स्थित मंजय लाल यादव के साहिल इंटरप्राईजेज के सामने सड़क
पर पहुँची एवं वाहन से उतरकर देखा की साहिल इंटरप्राईजेज परिसर में लगे एक ट्रक, एक पिकअप भान से कई लोग शराब के कार्टूनों को उतारकर वहाँ लगी मोटरसाईकिलों एवं साहिल इंटरप्राईजेज के अन्दर हॉल/गोदाम में अंदर रख रहे है। पुलिस गाड़ी को देखकर कार्टून उतारने वाले जोर-जोर से हल्ला करने लगे की पुलिस पहुँच गयी है मार गोली। जिसके बाद इंटरप्राईजेज के छत से एवं स्थल
से पुलिस के उपर जानलेवा अंधाधुंध फायरिंग की जाने लगी। पुलिस ने साहस का परिचय देते हुये फायरिंग
रोकने को बोला गया परंतु अपराधी फायरिंग करते रहे जिसके जबाब में पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई जिसके बाद अपराधी इधर उधर भाग गये। जिसके बाद साहिल इंटरप्राईजेज के अंदर एवं गाड़ी पर से अवैध विदेशी शराब के साथ कई वाहनों को जप्त किया गया एवं कांड में संलिप्त कुख्यात अपराधी मंजयलाल यादव उर्फ मंजयलाल कुमार राय समेत 11 अपराधकर्मियों को नामजद करते हुये
सरायरंजन थाना कांड सं0-365/22 दर्ज की गयी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर के निर्देशन में लगातार जिला के टॉप-10 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु अलग-अलग टीमें राज्य एवं अन्तर राज्यों में छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में कुख्यात अपराधी-सह-शराब माफिया एवं 25000/- रूपये का ईनामी अपराधी मंजयलाल यादव उर्फ मंजयलाल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उक्त कांड में संलिप्त अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। सरायरंजन थाना कांड सं0-100/18, दिनांक-14.07.2018, धारा-272/273 भा०द०वि० एवं 30 (ए०) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 दर्ज है !