समस्तीपुर: पॉस्को कोर्ट ने दुष्कर्म कर हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। Samastipur News

झुन्नू बाबा


समस्तीपुर ! नाबालिग के साथ दुष्कर्म एवं हत्या कर दिए जाने के एक मामले में पॉस्को न्यायाधीश कैलाश जोशी के न्यायालय में शनिवार को अपना फैसला सुनाते हुये उन्होंने आरोपी चकमेहसी थाना क्षेत्र के हज़पुरवा निवासी अरुण पासवान के पुत्र जगत पासवान को आजीवन कारावास एवं 20 हज़ार रुपये का अर्थदंड दिया है, अर्थदंड की राशि नही देने पर तीन माह का अतिरिक्त सज़ा देने का आदेश दिया गया है !

 वही पॉस्को न्यायाधीश कैलाश जोशी ने मृतका के परिजन को सरकार की ओर से पाँच लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश पारित किया है ! घटना के बारे में बताया गया है कि 10 दिसंबर को मृतका नित्यक्रिया को अहले सुबह शौच को निकली थी, पर काफी देर हो जाने पर जब नही लौटी तो परिजन उसे खोजने निकले पर वो नही मिली कुछ देर बाद गाँव वालों ने बताया कि ख़ौरी में एक लड़की की लाश मिली है आनन फानन में परिजन जब ख़ौरी पहुँचा तो लाश की पहचान सुरेन्द्र पासवान की नाबालिग अनिता कुमारी के रूप में किया गया था! मृतका के पिता ने चकमेहसी थाना में दुष्कर्म एवं हत्या कर लाश चौड़ में फेंक देने का मामला दर्ज कराया था जिसमे गाँव के ही अरुण पासवान के पुत्र जगत पासवान को आरोपित किया गया था! इस मामले में पुलिस ने कांड संख्या 123/2013 दर्ज कर अनुसंधान करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया ! पॉस्को न्यायालय में सूचक अधिवक्ता भारतेंदु पाठक ,बचाव पक्ष के अधिवक्ता रजनी रंजन व सरकार कि ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने अपना पक्ष रखा था !

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