समस्तीपुर: एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कारावास व एक लाख का जुर्माना। Samastipur News

झुन्नू बाबा 

समस्तीपुर ! ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार के न्यायालय में गुरुवार को एक गांजा तस्कर को 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये की सज़ा सुनाया गया है! बताया जाता है कि मुसरीघरारी थाना कांड संख्या 185/21 पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दरभंगा से समस्तीपुर ज़िले में एक ट्रक पर गांजा लदा आ रहा है, तभी त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने थाना क्षेत्र के हरपुर एलौथ में उक्त ट्रक को रोका गया व ट्रक की तलासी लिया गया

 इसी बीच ट्रक के केबिन में रखा 22 कार्टून गांजा पुलिस ने बरामद कर ट्रक और चालक को थाना लाया गया और पूछताछ किया गया, पूछताछ के दौरान चालक विभूतिपुर थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गाँव निवासी राजेन्द्र सहनी के पुत्र लक्ष्मी सहनी के रूप में पहचान किया गया! पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था! इसी मामले में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है साथ ही एनडीपीएस की धारा 25 में एक लाख का जुर्माना नही देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास व एनडीपीएस की धारा 29 में 25 हज़ार का जुर्माना, जुर्माने की राशि नही देने पर एक माह की सज़ा सुनाई गई है !  बचाव पक्ष के अधिवक्ता परमेश्वर प्रसाद सिंह एवं सरकार की ओर से लोक अभियोजक बलराम राय ने अपना पक्ष रखा था!

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