समस्तीपुर: उत्पाद न्यायालय ने शराब मामले में दो अभियुक्तों को पाँच वर्ष की सश्रम कारावास एक लाख जुर्माना। Samastipur News

    ( झुन्नू बाबा )

समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने सोमवार को उत्पाद वाद संख्या 58/17 के मामले में दोषी पाए गए कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मूसेपुर निवासी विशेश्वर महतो के पुत्र शिवशंकर महतो एवं रामयतन राय के पुत्र सुधीर कुमार को पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना की राशि अदा नहीं करने के पर दोषी को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। 

बता दें कि 29 मार्च 2017 की शाम मथुरापुर रेल गुमटी के पास उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा शिवशंकर महतो को एक काले रंग की बाइक के साथ पकड़ा गया था। तलाशी लेने पर बाइक की डिक्की में चार बोतल विदेशी शराब जिसकी कुल मात्रा डेढ़ लीटर बतायी गई थी को बरामद किया गया था। जिसके बाद शिवशंकर महतो के साथ बाइक के स्वामी सुधीर कुमार के ऊपर मद्य निषेध के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में न्यायालय के द्वारा उसे दोषी पाते हुए धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक लाख रुपए अर्थदंड देने की भी सजा सुनाई गई है।

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