झुन्नू बाबा
समस्तीपुर ! पोस्को न्यायाधीश 6 श्री कैलाश जोशी ने शनिवार को दुष्कर्म के एक आरोपी को 7 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है साथ आरोपी को 20 हज़ार रुपये का अर्थदण्ड भी दिया है, अर्थदंड राशि नही देने पर 6 माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी, वहीं दुष्कर्म की पीड़ित को सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में 1लाख 50 हज़ार रुपये देने का आदेश दिया गया है !
बताया जाता है कि विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया घाट यादव टोला निवासी शिवनंदन यादव का पुत्र कमलेश यादव उर्फ मतियातेल ने 15 मई 2019 के मध्य रात्रि पीड़िता के घर मे खिड़की रास्ते प्रवेश कर सोई हुई अवस्था मे नाबालिग युवती के मुंह मे कपड़ा बांधकर दुष्कर्म किया और फरार हो गया था, घटना की सूचना पीड़िता ने परिजनों को दी, तत्पश्चात परिजनों ने घटना के संबंध में महिला थाना में एक आवेदन दिया! महिला थाना की पुलिस ने कांड संख्या 26/2019 दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था! सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने अपना पक्ष रखा था ,वहीं बचाओ पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने अपना पक्ष रखा था !