समस्तीपुर: शराब कारोबारी को पाँच वर्ष की सज़ा एवं एक लाख रुपये का न्यायालय ने सुनाई सज़ा। Samastipur News

झुन्नू बाबा 

समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने मंगलवार को शराब कारोबार से संबंधित मामले में दोषी पाए गए जिले के पटोरी थाना क्षेत्र के धरमपुर बांदे वार्ड नंबर 13 निवासी लखन चौधरी के पुत्र शंभू चौधरी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना की राशि अदा नहीं करने के पर दोषी को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का निर्णय दिया गया है। मामला पटोरी थाना क्षेत्र के उत्पाद वाद संख्या 294/21 से संबंधित है।

 जिसमें उत्पाद टीम के द्वारा 12 नवंबर 2021 की शाम 4:10 बजे अभियुक्त शंभू चौधरी के धरमपुर बांदे स्थित पक्के घर के दरवाजे के पास उनकी निजी जमीन से 5 लीटर वाले प्लास्टिक गैलन में 4 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय के द्वारा उसे दोषी पाते हुए धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक लाख रुपए अर्थदंड देने की भी सजा सुनाई गई है।सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह ने अपना पक्ष न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया था !

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