सुमन यादव
समस्तीपुर ! विशेष उत्पाद न्यायालय संख्या 02 संजय कुमार ने सोमवार को एक शराब कारोबारी को पाँच वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाया है साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड की भी सज़ा सुनाया है, जुर्माने की राशि जमा नही करने पर 6 माह का अतिरिक्त सज़ा भुगतना होगा ! वारिसनगर थाना कांड संख्या 192/2016 को अभियुक्त अर्जुन कुमार भगत उर्फ लंबा पे0 सुरेश भगत ग्राम मकसूदपुर वारिसनगर को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार 09 अगस्त 2016को उसके पान की दुकान पर छापेमारी कर 180 एमएल का 11 बोतल व उसके बाइक के डिक्की से 180 एमएल का 02 बोतल विदेशी शराब बरामद करते हुये कारोबारी को रंगेहाँथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था !
इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह व बचाओ पक्ष की ओर से अधिवक्ता राम भजन महतो थे ! वहीं आरोपी अर्जुन कुमार भगत ने बताया कि मैं निर्दोष हूँ मुझे पुलिस ने फंसाया है उन्होंने कहा कि फैसले के विरोध में उच्च न्यायालय में अपील करुंगा !