समस्तीपुर: दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की सज़ा, 40 हज़ार का अर्थदंड। Samastipur News

 झुन्नू बाबा 

• सज़ा सुनते ही आरोपी हुआ न्यायालय में बेहोश

समस्तीपुर महिला थाना कांड संख्या 56/20 में सुनवाई करते हुए समस्तीपुर पॉस्को कोर्ट के द्वारा मामले के आरोपी को दोषी पाते हुए पॉस्को एक्ट के तहत दस वर्ष कारावास की सजा और 40 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की आधी राशि 20 हजार रुपए पीड़िता को देय होगा। जुर्माना नहीं भरने की दिशा में दोषी को छह महीने अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में दोषी पाए गए शाहरुख रब्बानी को 10 वर्ष की सजा और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। 

वहीं बताया गया कि सजा सुनते ही शाहरुख रब्बानी मौके पर ही बेहोश हो गया। बताया गया कि महिला थाना कांड संख्या 56/20 का आरोपित शाहरुख रब्बानी को मंगलवार को मामले में दोषी पाया गया। उसके ऊपर नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर डेढ़ वर्ष तक यौन शोषण करने का आरोप था। बताया गया कि लड़की के द्वारा जब शादी का दवाब बनाया गया तो उसने शादी से इंकार कर दिया किया था। जिसके बाद नाबालिग लड़की की मां की शिकायत पर महिला थाना में मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय में सरकार की ओर से लोक अभियोजक विनोद कुमार व रवि शंकर चौधरी ने पक्ष रखा, वहीं बचाव पक्ष की ओर से बबलू भारद्वाज के द्वारा पक्ष रखा गया।

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