झुन्नू बाबा
समस्तीपुर ! महिला थाना कांड संख्या 52/20 दिनांक 21/08/2020दिन के 10 बजे में चचेरे चाचा ने चालन लेने गई 11 वर्षीय भतीजी के मुँह में गमछा बांधकर दुष्कर्म किया था, दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता के चीखने की आवाज़ सुनकर गाँव के लोगों ने जब देखा तो पीड़िता खून से लतपथ थी स्थानीय लोगो ने घटना की सूचना पीड़िता के दादा दादी को दिया एवं पीड़िता को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था!
वही दादा ने इस घटना को लेकर महिला थाना में मामला दर्ज कराया था ! महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुऐ आरोपी विभूतिपुर थाना क्षेत्र के भुसवर वार्ड 03 के निवासी शंकर दास के पुत्र फूल चंद्र दास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था ! इसी मामले में बुधवार को एडीजे ( 6 ) कैलाश जोशी के न्यायालय में 376/ भदिवि 6 पोस्को एक्ट के तहत मामले की सुनवाई करते हुऐ 20 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है ! साथ ही 40 हज़ार रुपये का अर्थ दंड, अर्थदंड की राशि जमा नही करने पर 6 माह का अतिरिक्त सज़ा भी सुनाया गया है, वहीं न्यायालय ने पीडिता को सरकार की ओर से एक लाख रुपये का आर्थिक मदद दिया गया है ! सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार, कंचन कुमारी, एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ठाकुर विक्रम सिंह थे !