समस्तीपुर: अमित साह को दुष्कर्म मामले में दस वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा। Samastipur News

झुन्नू बाबा

समस्तीपुर जिले के घटहो ओपी थाना कांड संख्या 93/21 में शनिवार को एडीजे 6  कैलाश जोशी ने आरोपी अमित साह को धारा 376 में दस वर्ष एवं 4 पॉस्को मामले के तहत दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं किए जाने पर 6 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं, इसके अलावे धारा 366 के तहत दोषी पाते हुए आरोपी को 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 

जुर्माना नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं, धारा 363 के तहत दोषी पाते हुए आरोपी को 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। पॉस्को कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार के द्वारा बताया गया कि कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। उन्होंने बताया कि धारा 376,  4 पॉस्को एक्ट 366 और 363 में दोषी पाए गए अमित साह 10 वर्ष सश्रम कारावास और 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि पीड़िता 5 अगस्त को घटहो थाना क्षेत्र के मानियरपुर बाजार गई थी घर का सामान लेने वापसी में आरोपी अमित शाह एवं उनके भाई सूरज साह पे राम दयाल साह, किरण देवी पति राम दयाल साह एवं सुरेंद्र साह ने मिलकर पीड़िता को गायब कर दिया था व पीड़िता को दलसिंहसराय ले जाकर गलत कार्य किया था! इस मामले में शनिवार को एडीजे 6 कैलाश जोशी के न्यायालय में सभी चार आरोपी में तीन को रिहा करते हुऐ मुख्य आरोपी अमित साह को सज़ा सुनाई गई है !

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