समस्तीपुर: राजद नेता ने सीओ के विरुद्ध किया मानहानि का मुकदमा। Samastipur News

झुन्नू बाबा

समस्तीपुर जिला राजद के पूर्व प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी संजय नायक के द्वारा समस्तीपुर न्यायालय में ताजपुर प्रखंड की सीओ सीमा रानी के विरुद्ध अभियोग पत्र संख्या 379/23 दाखिल कर उनके ऊपर मानहानि और जानबूझकर सार्वजनिक जगह पर अपमानित करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने अपने पक्षकार एडवोकेट के माध्यम से दर्ज कराए गए अपने अभियोग पत्र में ताजपुर सीओ सीमा रानी पर दाखिल खारिज करने की एवज में मोटी रकम की मांग करने और इस संदर्भ में उनसे मिलने पर ताजपुर सीओ के द्वारा उनके साथ गाली-गलौज करते हुए केस करने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। 

इस बाबत उन्होंने बताया कि उनके मित्र मो. इरफान के दाखिल खारिज को नाजायज रूप से रिश्वत नहीं देने पर विगत चार वर्षों से अटका कर रखा गया था। जिसको लेकर उन्होंने ताजपुर सीओ से मुलाकात कर रिश्वतखोरी नहीं करने और गरीब नागरिक को बेवजह परेशान नहीं करने का आग्रह उन्होंने किया। जिसके जवाब में ताजपुर सीओ के द्वारा उनके विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए केस करने की धमकी दी गई और द्वारपाल को उन्हें गर्दन पर हाथ देखकर कार्यालय से बाहर धकेल देने का आदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक रूप से उनके साथ गाली-गलौज और केस करने की धमकी के बाद वह काफी अपमानित महसूस कर रहे थे। इसलिए अपने प्रतिष्ठान हनन और सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित कर उकसाने के विरुद्ध उन्होंने ताजपुर सीओ के खिलाफ मानहानि और इससे संबंधित मुकदमा समस्तीपुर न्यायालय में किया है। वहीं, इस बाबत ताजपुर सीओ का पक्ष उनके सरकारी मोबाइल नंबर नॉट रिचेबल रहने के कारण नहीं जाना जा सका। हालांकि, इस बाबत उनके व्हाट्सएप पर मैसेज डाल उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया है। लेकिन, खबर प्रेषण तक उनका पक्ष नहीं आ सका था। अगर ताजपुर सीओ के द्वारा अपना पक्ष दिया जाता है तो उनके पक्ष को भी प्रमुखता के साथ प्रसारित और प्रकाशित किया जाएगा।

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