समस्तीपुर: कांड के अनुसंधानकर्ता को बदले जाने को लेकर पीड़िता ने एसपी से लगाई गुहार। Samastipur News

 झुन्नू बाबा 

• पीड़िता ने अनुसंधानकर्ता पर आरोपियों के सांठगांठ का लगाया आरोप

समस्तीपुर ! नगर थाना कांड संख्या 311/22 में केस के अनुसंधानकर्ता आफताब आलम पर पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आफताब आलम अभियुक्तों के संपर्क में है और उनके द्वारा अभियुक्तों को संरक्षण दिया जा रहा है तथा उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है 

मामले को लेकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी से मिलकर एक आवेदन दिया है जिसमें उसने बताया है कि 27 जनवरी 2023 को लगभग 10:00 बज कर 45 बजे उनके मोबाइल पर फोन कर आफताब आलम ने कहा कि उसे बयान दर्ज करने के लिए थाना पर आना होगा इसके बाद 12:00 बजे के करीब बंगाली टोला से समस्तीपुर रेलवे प्लेटफार्म पर स्थित पैदल पुल से डीआरएम ऑफिस के तरफ जा रही थी तभी पीएचइडी पानी टंकी के पास मामले में अभियुक्त मोहम्मद सोनू एवं दो अज्ञात लड़के ने उसे रोक लिया और डराया धमकाया की तुम जो मुकदमा की हो उसे उठा लो नहीं तो तुमको तथा तुम्हारी बेटी को जान से मार देंगे केस का अनुसंधानकर्ता मो आफताब आलम मेरा आदमी है इसके बाद उसने मुझ पर हमला बोल दिया जिसमें मेरे कपड़े भी फट गए तथा मुझे काफी चोट भी लगी इसके बाद लोगों को आते देखकर सभी आरोपी रेलवे कॉलोनी की ओर फरार हो गए वहां से मैं नगर थाना गई परंतु अफताब आलम थाना पर नहीं थे जब मैं आफताब आलम को घटना की सूचना फ़ोन पर दी तथा अपने रिश्ते के चाचा  को सूचना दिया तब चाचाम ने मेरे साथ हुए घटना के संबंध में अनुसंधानकर्ता मोहम्मद आफताब आलम से  बातचीत किया जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें आफताब आलम ने मेरे विरोध में असंसदीय भाषा का प्रयोग किया एवं अभियुक्तों का बचाव किया विदित हो कि अभियुक्त धर्मपुर मोहल्ला के कुख्यात अपराधी हैं तथा उस पर पहले से ही कई मुकदमा चल रहा है आफताब आलम पुलिस विभाग में विवादास्पद पदाधिकारी है आफताब आलम पर पहले से ही कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं जिस मामले में उसे पहले निलंबित भी किया जा चुका था मामले को लेकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी से मांग की है कि केस के अनुसंधानकर्ता मोहम्मद आफताब आलम जो अपराधियों से सांठगांठ रखे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द केस के अनुसंधानकर्ता से हटाया जाए ! बतादें की जब पीड़िता को अनुसंधानकर्ता ने बयान देने के लिए बुलाया तो इसकी सूचना आरोपियों को कैसे हुआ जो जाँच का विषय है !

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