समस्तीपुर: इंस्पेक्टर विक्रम आचार्य पर गैर जमानती वारंट जारी।>> Samastipur City

 तीन वर्ष पूर्व मुफस्सिल थाने पर अधिवक्ता सरोज कुमार सिन्हा के साथ धक्का मुक्की व अपमानित करने के मामले में स्थानीय व्यवहार न्यायालय ने एक परिवार की सुनवाई करते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर विक्रम आचार्या पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। मजिस्ट्रेट गरिमा कुमारी द्वारा परिवाद पत्र संख्या 1455/19 की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।




 इस वाद से जुड़े अधिवक्ता सुधीर कुमार सिन्हा ने बताया कि वकील सरोज कुमार सिन्हा ने एक अगस्त 2019 को कोर्ट में परिवार दायर करते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष विक्रम आचार्या पर भा.द.वि. की सुसंगत धारा 342,323,500,504 के साथ दायर किया गया था। जिसे न्यायालय ने सही करार देते हुए विक्रम आचार्या को दोषी माना और उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया।




अधिवक्ता सरोज कुमार सिन्हा ने परिवाद में आरोप लगाया था कि 1 अगस्त 2019 को सुबह करीब 9.30 बजे वह अपने कार्यार्थी एके लाल के साथ थाने पर पहुंचे थे। जहां श्री लाल को नजायज दबाव बनाकर 70 लाख रुपए मुकुंद कुमार को दिलवाने का फैसला लिया गया। 




जिसका विरोध अधिवक्ता सरोज ने किया। जिस पर थानाध्यक्ष ने उनके साथ धक्का मुक्की कर अपमानित किया। उधर, अधिवक्ता सरोज कुमार ने कहा कि इस माले में चार गवाह थे। इसमें से एक रोहित कुमार सिंह की संदेहादस्पद स्थिति में मौत हो चुकी है।



 जबकि एक अन्य गवाह शिवशंकर राय पर हाल ही में गोली चली है। अन्य दो को धमकी दी जा रही है।

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