समस्तीपुर: दुष्कर्म के एक मामले में आजीवन कारावास की सज़ा। >> Samastipur City

by झुन्नू बाबा 

*  दुष्कर्म के एक मामले में आजीवन कारावास की सज़ा

* अर्थदण्ड के रूप में पच्चास हज़ार का जुर्माना भी लगाया गया

समस्तीपुर ! शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट(6) श्री देशमुख ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही साथ अर्थदण्ड के रूप में पच्चास हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है अर्थदण्ड की राशि नही देने पर तीन माह का अतिरिक्त सज़ा भी आरोपी को जेल में भुगतना पड़ेगा ! बताया जाता है कि 14/07/ 2019 में खानपुर थाना क्षेत्र के सिरोपट्टी सिरहा गाँव के वार्ड नं 10 के निवासी सुरेश प्रसाद सिंह के पुत्र शैलेन्द्र कुमार उर्फ छोटू उर्फ ननकी ने इसी गाँव की एक सात वर्षीय नाबालिग किशोरी को खेलने का बहाना बनाकर उसे अपने रूम में ले जहाँ उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था !




 किशोरी अपने घर गई और रोने लगी इसी दौरान किशोरी के परिजनों ने रोने का कारण पूछा तब उसने सारी घटना परिजनों को बताई तत्पश्चात परिजनों ने इस मामले में महिला थाना में आरोपित के विरुद्ध एक आवेदन दिया था तत्कालीन महिला थानाध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कांड संख्या 47/21 प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित शैलेन्द्र कुमार उर्फ छोटू उर्फ ननकी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था ! इसी मामले में शुक्रवार को श्री देशमुख के न्यायालय में आरोपित के विरुद्ध धारा 376 ( एबी ) एवँ 6 पॉस्को एक्ट के तहत सज़ा सुनाई गई है ! सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार थे वहीं बचाओ पक्ष की ओर से अधिवक्ता शम्भू शरण पांडेय थे !

Previous Post Next Post