पटना
अगर आपने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा, तो जुर्माना देने के साथ ही डेढ़ घंटे की क्लास भी करनी होगी. इसमें ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया जायेगा. ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग ने पटना में एक घंटे की क्लास शुरू की है. इसमें उनको पढ़ाया जाता है, जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं. पटना में अब तक 2130 से अधिक लोगों ने यहां जुर्माना भरने के बाद क्लास भी की है. अब दिसंबर से पहले सभी जिलों में प्रशिक्षण सह जागरूकता क्लास शुरू करायी जायेगी.
पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब तक पटना में 2130 ने ली है क्लास
नियम तोड़ने पर लाइसेंस और कागजात होंगे जब्त, ट्रेनिंग के बाद ही लौटाये जायेंगे
राज्य में गाड़ी चलाने वाले कई लोग हेलमेट नहीं पहनते, कई लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते है या लोग जानकारी नहीं होने या जानबूझ कर ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं. ऐसे में दुर्घटनाएं होती है और लोगों की जान तक चली जाती है. ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने जुर्माने के साथ 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है. इसमें वैसे सभी व्यक्ति को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया गया है, जो नियमों को तोड़ते हैं. विभाग के अधिकारी जुर्माना के बाद गाड़ी चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और कागजात फौरन जब्त कर लेते हैं. जब चालक प्रशिक्षण लेकर प्रमाणपत्र लेता है, उसके बाद उसका लाइसेंस और पेपर लौटाये जाते हैं.
एक साथ 20 लोग ले सकते हैं ट्रेनिंग
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को प्रशिक्षण केंद्र में बुलाकर एक घंटे से ज्यादा की ट्रेनिंग दी जाती है. इसके लिए परिवहन भवन के ऑफिस में एक विशेष क्लास रूम तैयार किया गया है. ट्रेनिंग रूम में एक साथ 20 लोगो बैठ सकते हैं. सोमवार से शनिवार तक हर दिन डेढ़-डेढ़ घंटे के दो स्लॉट में ट्रेनिंग दी जाती है.