पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र (बूथ) को भी तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। इसके तहत अब मतदान के दौरान बूथों पर तंबाकू का प्रयोग करने वाले पर कारवाई की जाएगी। इसके तहत बूथों पर तैनात पीओ, मतदान कर्मी, पुलिस कर्मी व अधिकारी के अलावे वोटरों पर भी यह नियम लागू कर दी गयी है। ताकि कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र पर तंबाकू एवं अन्य धूम्रपान का उपयोग नहीं कर सकें। इसके लिए मतदान कर्मियों एवं वोटरों पर भी कड़ी निगरानी की जाएगी।
लोगों को जागरुक करने एवं तंबाकू मुक्त क्षेत्र की जानकारी होने के लिए। जिले के सभी बूथों पर बोर्ड, फ्लैक्स लगाया जाएगा। साथ ही बूथों पर एवं आसपास के तंबाकू मुक्त क्षेत्र का दिवाल लेखन किया जाएगा। इसके तहत जिले में 4781 बूथों पर दिवाल लेखन एवं बोर्ड लगाकर लोगों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र होने की जानकारी दी जाएगी। इसके तहत सभी प्रखंडों के बीडीओ को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। विदित हो कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार सरकार के सचिव ने डीएम को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। इसके तहत जिले के सभी मतदान केंद्र व मतगणना केंद्र पर तंबाकू मुक्त परिसर की बोर्ड, साइनेज या दीवाल लेखन करने का निर्देश दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू नियंत्रण की दिशा में जागरूकता लाने एवं तंबाकू के उपयोग को रोकना है।