पटना हाईकोर्ट ने कोरोना मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा लगता है कि अब राज्य सरकार कोरोना को लेकर गम्भीर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी बनाये रखना मुख्य है, लेकिन प्रदेश में इसका पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने इसे
सख्ती से पालन कराने का आदेश राज्य सरकार को दिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि सूबे के लोगों के टीकाकरण के लिए वैक्सीन की क्या स्थिति है, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। कोर्ट ने सरकार से जानना चाहा कि मौजूदा समय में राज्य में वैक्सीन की कितनी डोज उपलब्ध है। कितनी डोज और चाहिए, यह जानकारी दें, ताकि केंद्र सरकार को वैक्सीन देने का निर्देश दिया जा सके।
वहीं, कोर्टने सम्भावित तीसरी लहर के बारे में सरकार की ओर से ठोस जानकारी नहीं दिये जाने पर भी सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने कहा कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए अभी से ही तैयारी करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि जिलावार अस्पतालों में कोरोना तथा गैर कोरोना मरीजों के इलाज की क्या तैयारी की जा रही हैं, ऑक्सीजनयुक्त बेड कितने हैं, की जानकारी राज्य सरकार दे। वहीं, बिहटा स्थित ईएसआई अस्पताल को भी सम्भावित तीसरी लहर से निपटने के लिए की जा रही तैयारी का पूरी