दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के ऑनलाइन आवेदनों के निपटारा में भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तकनीक का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर में आवेदन रद्द होने के वाजिब कारणों को फीड कर दिया गया है।
इससे अलग जाकर कोई भी आवेदन कर्मचारी या अधिकारी रद्द नहीं कर सकेंगे। विभाग ने बड़े पैमाने पर म्यूटेशन के रद्द होने के मामले को देखते हुए यह व्यवस्था की है ।आवेदन रद्द करने के कुल 35 कारण (कमी) कंप्यूटर में फीड किये हैं । इन सभी वाजिब कारणों को दो भागों में बांटा गया है। 15 कारणों को सामान्य श्रेणी में रखा गया है। अगर रद्द करने का कारण इन 15 में से कोई
है तो उसका चयन करते ही आवेदक के मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा। मैसेज में आवेदक को उन कमियों को दूर करने के लिए सात दिन का समय होगा। उस अवधि में आकर अगर कमी दूर कर दी गई तो आवेदन रद्द
नहीं होगा। शेष कारणों को प्रमुख कारण की श्रेणी में रखा गया है। अगर कर्मी इनमें से किसी कारण से आवेदन रद्द करते हैं तब उन्हें बताना होगा कि किस कमी से आवेदन रद्द किया जा रहा है ।